उप्र : दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 को उम्रकैद
हमीरपुर, 18 जनवरी (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक दलित महिला से उसके पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म के 17 साल पुराने मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन सभी पर 24-24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार सक्सेना ने गुरुवार को बताया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) शमशुल हक की अदालत ने मुस्करा थाना क्षेत्र के एक गांव के पांच आरोपी गोविंद सिंह, पप्पू पांडेय, पप्पू दुबे, अरुण कुमार और निर्मल कुमार को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 24-24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने कहा, इन सभी ने एक दलित के घर में घुस क र पहले पति को बंधक बनाया और बंदूक की नोक पर उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
उन्होंने बताया कि घटना 21 अप्रैल 2001 की आधी रात की है, जब आरोपियों ने दलित के घर में धावा बोलकर पहले उसकी बेटी से दुष्कर्म करने की कोशिश की लेकिन जब वह उनके चंगुल से छूट गई तो पति को बंधक बनाकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया।