पंजाब : मुख्य प्रधान सचिव की नियुक्ति रद्द
चंडीगढ़, 17 जनवरी (आईएएनएस)| पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को झटका देते हुए उनके मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द कर दी।
न्यायालय ने उनकी नियुक्ति को गैर संवैधानिक बताया। न्यायामूर्ति राजन गुप्ता कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी कुमार का पद पर आसीन होना संविधान के अनुच्छेद 166 (3) का उल्लंघन है और इसलिए उनकी नियुक्ति ‘अमान्य’ है।
सुरेश कुमार को अमरिंदर सिंह का करीबी और उनके बाद राज्य में दूसरा सबसे कद्दावर व्यक्ति माना जाता है।
इससे पहले वह 2002-07 के दौरान अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी प्रधान सचिव थे।
एक वकील ने पिछले वर्ष कुमार की नियुक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
उच्च न्यायालय के आदेश को मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले उनके एक और करीबी माने जाने वाले सिंचाई और ऊर्जा मंत्री राणा गुरजीत सिह को रेत खनन के ठेके के मामले में घिरने के बाद इस्तीफा देने पड़ा था।
इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय ने राणा गुरजीत सिंह के पुत्र इंद्र प्रताप सिंह को बिना अनुमति के विदेश में कथित रूप से 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए समन जारी किया था। इंद्र प्रताप बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए।