राष्ट्रीय

केरल : पूर्व मंत्री के मामले में भूमि सर्वेक्षण के आदेश

कोच्चि, 17 जनवरी (आईएएनएस)| केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व परिवहन मंत्री थॉमस चांडी से संबंधित एक मामले में बुधवार को विस्तृत भूमि सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया।

उन पर जमीन हड़पने का आरोप है। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्राथमिकी दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है और अधिकारियों से भूमि का सर्वेक्षण कराने और तीन महीने में रपट सौंपने के लिए कहा।

चांडी ने पिछले साल मंत्री पद छोड़ दिया था।

न्यायालय का यह आदेश चांडी के खिलाफ दायर दो याचिकाओं के संबंध में आया है, जिसमें उनके खिलाफ मामला दर्ज करने और उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है, क्योंकि अलप्पुझा के जिस रिजॉर्ट के वह मालिक हैं, वह कथित रूप से सरकारी जमीन हड़प कर बनाया गया है।

व्यवसायी से नेता बने चांडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं।

चूंकि, इस महीने के अंत तक विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उच्च न्यायालय का यह आदेश मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और चांडी दोनों के लिए फौरी राहत लेकर आया है।

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