पिता को बेटी की शादी का खर्च देना ही होगा, चाहे वो कमाती ही क्यों न हो : हाईकोर्ट
नई दिल्ली। केरल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान बेटियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि एक बेटी को अपने पिता से अपनी शादी का खर्च मांगने का अधिकार है। भले ही वह बेटी खुद कमा रही हो।
कोर्ट ने कहा कि पिता अपनी बेटी को शादी का खर्च देने से मना नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि हिन्दू बेटी अगर अपनी मां के साथ भी रह रही है तो भी उसे अपने पिता से शादी का खर्च मांगने का अधिकार है।
अगर महिला और उनकी मां की आमदनी का साधन भी है। फिर भी उन्हें पिता से शादी का खर्च मांगने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि नाजायज बच्चों को भी ऐसा ही अधिकार दिया गया है।
केरल हाईकोर्ट ने ये फैसला अंबिका अरविंदाक्षन की उस याचिका पर सुनाया है, जिसमें उन्होंने अपने पिता से अपनी शादी का खर्च मांगा था। उन्होंने याचिका में कहा था कि मुझे शादी के लिए 5 लाख रुपये की जरूरत है। इससे पहले पलक्कड़ की फैमिली कोर्ट ने अंबिका अरविंदाक्षन की याचिका खारिज कर दी थी।
फैमिली कोर्ट ने फैसले में कहा था कि अंबिका अरविंदाक्षन को पिता से शादी का खर्च मांगने का कतई हक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उनकी अंबिका की मां को आवासीय किराया मिलता है। इससे उन्हें 12 हजार रुपये प्रति माह मिलते हैं।