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सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को करेगा आधार पर सुनवाई
नई दिल्ली, 13 दिसम्बर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय आधार को विभिन्न योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को कहा कि 14 दिसंबर को अपराह्न दो बजे मामले की सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ताओं ने बैंक खाते और मोबाइल नंबर सहित विभिन्न योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने के मामले में अंतरिम राहत को बढ़ाने की मांग की है।