राष्ट्रीय

केजरीवाल को मानहानि मामले में व्यक्तिगत पेशी से राहत

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सांसद व एस्सेल ग्रुप के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा द्वारा दायर मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 11 दिसंबर को एक निचली अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है। न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने हालांकि इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और चंद्रा को नोटिस जारी कर केजरीवाल द्वारा निचली अदालत की ओर से उन्हें जारी किए समन पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर जवाब मांगा।

चंद्रा ने नोटबंदी के मद्देनजर केजरीवाल द्वारा उन पर झूठे आरोप लगाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री पर अभियोग चलाए जाने की मांग की थी।

चंद्रा ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल ने पिछले साल 11 नवंबर को एक संवाददाता सम्मेलन में उनके खिलाफ ‘झूठे, मनगढ़ंत, अपमान सूचक आरोप लगाए थे।’

चंद्रा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत केजरीवाल पर अभियोग चलाने की मांग की है।

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close