राष्ट्रीय

मांस निर्यातक मोइन कुरैशी की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मांस कारोबारी मोइन अख्तर कुरैशी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कुरैशी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन से जुड़े एक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी।

न्यायमूर्ति विपिन संघी व न्यायमूर्ति पी.एस. तेजी की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। कुरैशी को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वह तभी से न्यायिक हिरासत में है।

अदालत ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है। ईडी व केंद्र ने अदालत में कुरैशी की याचिका का विरोध किया।

कुरैशी को विदेशी मुद्रा लेन-देन और कर चोरी के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 2016 में दर्ज एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है।

वित्तीय अपराध जांच एजेंसी के अनुसार, कुरैशी पर कथित तौर से हवाला के जरिए दुबई, लंदन व यूरोप के कुछ अन्य जगहों पर पैसे भेजने की जांच की जा रही है।

ईडी ने कहा कि जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए हैं कि कुरैशी के साथ मिलीभगत से उच्च पदों पर बैठे कुछ सरकारी कर्मचारियों ने कुछ आदेशों को नजरअंदाज किया और बड़े स्तर पर धन का गैरकानूनी लेनदेन किया गया।

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