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हरियाणा : पति की हत्या की दोषी महिला को 30 साल कैद

चंडीगढ़, 22 नवंबर (आईएएनएस)| हरियाणा में झज्जर की एक अदालत ने एक महिला को अपने पति की हत्या कर उसके शरीर के आठ टुकड़े करने के लिए 30 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच.एस. दहिया ने पिछले साल अप्रैल में झज्जर जिले के असांदा गांव में बलजीत (38) की हत्या करने के मामले में पूजा को सजा सुनाई है।

अदालत ने हालांकि इस मामले में चार अन्य लोगों को बरी करते हुए कहा कि केवल पूजा इस क्रूर हत्या की जिम्मेदार थी।

पुलिस जांच में पता चला कि इस महिला ने अपने पति की हत्या इसलिए की, क्योंकि उसका किसी और व्यक्ति के साथ संबंध था और वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी।

बलजीत के भाई कुलजीत ने पिछले साल 26 अप्रैल को पुलिस से अपने भाई के लापता होने की शिकायत की थी।

भाई ने दावा किया था कि वह और उसकी बहन अपने भाई के घर गए और जब पूजा से बलजीत के बारे में पूछा तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिए।

इस दौरान उसकी बहन को दूसरे कमरे से किसी तरह की दरुगध आई। छानबीन करने पर पता चला कि गंध वहां रखे सूटकेस से आ रही थी।

सूटकेस खोलने पर उन्हें अपने भाई का बगैर सिर का शव मिला।

इसके बाद पता चला कि पूजा ने बलजीत को आठ टुकड़ों में काट दिया था और उन्हें घर के अलग-अलग जगहों पर छिपा दिया था। घर के फर्श की खुदाई कर बलजीत के सिर को दफनाया गया था।

अदालत ने मंगलवार को पूजा को दोषी ठहराते हुए उसे 30 साल जेल की सजा सुनाई।

झज्जर शहर दिल्ली से लगभग 55 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 285 किलोमीटर दूर है।

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