हाफिज जल्द होगा आजाद, लाहौर हाईकोर्ट ने नजरबंदी बढ़ाने से किया इनकार
नई दिल्ली। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को लेकर लाहौर उच्च न्यायालय ने नजरबंदी बढ़ाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने हाई कोर्ट में हाफिज सईद की नजरबंदी को लेकर याचिका दायर की थी लेकिन बुधवार को हाई कोर्ट ने पाक सरकार को तगड़ा देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उधर कोर्ट के इस फैसला से पाकिस्तान सरकार दहशत में आ गई है क्योंकि पाक को यह सता रहा है कि कहीं उसपर अंतरराष्टï्रीय प्रतिबंध न लगा जाये।
इससे पूर्व पाकिस्तान की एक अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार पर्याप्त सबूत नहीं सौंपती है तो मुम्बई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की हिरासत(हाउस अरेस्ट) समाप्त हो सकती है। आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत जमात-उद-दावा के प्रमुख और उसके चार सहयोगियों को जनवरी में घर में नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया था।
लाहौर उच्च न्यायालय(एलएचसी) ने सईद की गिरफ्तारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार गृह सचिव सईद की हिरासत अवधि बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सके। गृह सचिव की अनुपस्थिति पर कड़ी फटकार लगाते हुए न्यायमूर्ति सैयद मजहर अली अकबर नकवी ने कहा, किसी को भी अखबार की कतरन के आधार पर लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
उन्होंने कहा कि अगर सभी निर्णय मंत्रालय ही लेगा तो अदालत को बंद कर देना चाहिए। कोई भी अदालत के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है।