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हाफ मैराथन स्थगित करने सम्बंधी याचिका पर न्यायालय ने जवाब मांगा

नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खराब वायु गुणवत्ता की वजह से एयरटेल दिल्ली हॉफ मैराथन को स्थगित करने के संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की ओर से पत्र मिलने के बाद इस संबंध में राज्य सरकार, पुलिस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से प्रतिक्रिया मांगी है। न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने दिल्ली सरकार, पुलिस, डीपीसीसी और हॉफ मैराथन के आयोजकों से मामले की अगली सुनवाई तक इस संबंध में प्रतिक्रिया दाखिल करने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई 16 नवम्बर को होगी जबकि मैराथन का आयोजन 19 नवम्बर को होना है।

आईएमए ने अपने पत्र में लिखा है कि वायु गुणवत्ता काफी खराब है और हाफ मैराथन को आयोजन करना असुरक्षित होगा। आईएमए ने न्यायालय से इस मैराथन को रद्द करने या हवा की गुणवत्ता बेहतर होने तक इसे आगे बढ़ाने का आग्रह किया है।

पत्र के अनुसार, सुबह के समय प्रदुषण बहुत ज्यादा होता है और उस समय वायु गुणवत्ता काफी खराब होती है। इसी समय हाफ मैराथन प्रस्तावित है। स्वस्थ प्रतिभागियों के लिए भी प्रदूषण का यह स्तर काफी खतरनाक है और इससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानी उत्पन्न हो सकती है।

आईएमए ने यह पत्र ऐसे समय लिखा है जब दिल्ली गंभीर स्तर के वायु प्रदूषण से जझ रहा है।

आईएमएम अध्यक्ष के.के.अग्रवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायधीश को हॉफ मैराथन स्थगित करने के संबंध में पत्र लिखा था।

उच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 2015 में की गई पहल के बाद स्वच्छिक आधार पर इस मामले की सुनवाई कर रहा है।

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