राष्ट्रीय

दिल्ली की अदालत माल्या को ‘भगोड़ा’ घोषित करेगी

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)| शराब कारोबारी विजय माल्या को विदेशी मुद्रा कानूनों के कथित उल्लंघन के आरोप में यहां एक अदालत ने उसे ‘भगोड़ा’ घोषित करने की प्रक्रिया बुधवार को शुरू की। सरकारी अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने मुख्य महानगर दंडाधिकारी दीपक सारस्वत से कहा कि माल्या के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट तामील नहीं किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (एफईआरए) के मामले में माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने का आवेदन दिया है।

अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है।

विदेश में अपनी कंपनी के शराब उत्पादों को विज्ञापित करने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए पूर्व एफईआरए के प्रावधानों के माल्या द्वारा कथित उल्लंघन से संबंधित 2000 मामलों में अदालत में अंतिम बहस की सुनवाई चल रही है।

2016 में नौ जुलाई को अदालत ने माल्या को नौ सितंबर (2016) को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का आदेश दिया था।

ईडी के मुताबिक, माल्या ने कथित तौर पर लंदन में फॉमूर्ला वन वल्र्ड चैम्पियनशिप और 1996, 1997 और 1998 के बीच कुछ यूरोपीय देशों में किंगफिशर लोगो प्रदर्शित करने के लिए ब्रिटिश फर्म को 2,00,000 डॉलर का भुगतान किया।

एजेंसी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना रकम की अदायगी की गई थी, जो कि एफएआरए नियमों का उल्लंघन है।

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