उप्र : बेटी की हत्या में पिता, सौतेली मां को उम्रकैद
बांदा, 1 नवंबर (आईएएसएन)। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जिला न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग बेटी की हत्या का जुर्म साबित हो जाने पर मंगलवार को पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज यादव ने बताया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सहाय की अदालत ने मंगलवार को रामऔतार निषाद और उसकी दूसरी पत्नी (मृतका की सौतेली मां) सुधा निवासी गजपुरवा थाना जसपुरा को बेटी संगीता (15) की हत्या का दोषी पाते हुए मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने बताया, मृतका संगीता के नाना रामखेलावन निवासी नांदादेव ने 21 सितंबर, 2013 को जसपुरा थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी छिद्दी की मौत के बाद दामाद रामऔतार ने सुधा से दूसरी शादी कर ली थी। उसकी बेटी से एक लड़की संगीता और दो बेटे महेंद्र (12) व शैलेंद्र (10) थे।
उन्होंने कहा, घटना की रात रामऔतार व सुधा ने नातिन संगीता को डंडों से पीट कर मार डाला। इस घटना के चश्मदीद गवाह मृतका के दोनों नाबालिग भाइयों ने अदालत में गवाही दी, जिस आधार पर अदालत ने यह सजा सुनाई है।
उन्होंने कहा कि दोषी दंपति घटना के बाद से ही जेल में हैं।