राष्ट्रीय

शीर्ष न्यायालय ने आधार को मोबाईल से जोड़ने पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने आधार को मोबाईल फोन से जोड़ने को अनिवार्य करने को चुनौती देती एक याचिका के संबंध में सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने जवाब देने के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया है।

न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी राज्य के श्रम विभाग द्वारा सब्सिडी देने के लिए आधार को जोड़ने को चुनौती देती अपनी याचिका में संशोधन करने के लिए समय दिया है।

अदालत ने पूछा कि कोई राज्य सरकार केंद्र द्वारा पारित कानून को चुनौती कैसे दे सकती है?

न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ‘व्यक्तिगत तौर पर’ या एक ‘नागरिक’ के रूप में आधार कानून को चुनौती दे सकती हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह से केंद्र सरकार राज्यों द्वारा पारित कानूनों को चुनौती देना शुरू कर देगा।

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