50 हजार से ज्यादा के ट्रांजेक्शन को दिखानी होगी आधार की ओरिजनल आईडी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि देश में अब किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था को 50 हजार रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन किसी व्यक्ति से करना है तो उस व्यक्ति के पहचान पत्र का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना अनिवार्य है।
केन्द्र सरकार का यह कदम कालेधन पर लगाम लगाने की दिशा में उठाया गया है। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लॉन्ड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किए हैं।
नए नियमों के मुताबिक रिपोर्ट करने वाली इकाई को ग्राहकों की ओर से दिए गए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज को ऑरिजनल और उसकी कॉपी के साथ मिलाना होगा। मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) देश में मनी लॉन्ड्रिंग और कालेधन के पर अंकुश लगाने का प्रमुख कानूनी ढांचा है।
बता दे, ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे जाली या धोखाधड़ी कर बनाए गए तमाम दस्तावेजों को इस्तेमाल करने का सिलसिला बंद हो सके। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर धनशोधन निरोधक नियमों का पालन करने के लिए कहा है।