13 साल की लड़की को खेत में ले जाकर धोखे से कराया महिला ने रेप, कोर्ट ने दिलाया न्याय
हरिद्वार। हरिद्वार में एक 13 साल की लडक़ी के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाते हुए कठोर कारावास की सजा पर मोहर लगा दी है। दरअसल इस पूरे मामले में पीडि़ता ने आरोपी महिला पर शौच के बहाने गन्ने के खेत में ले जाकर एक परिचित युवक से उसके साथ दुराचार कराने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने इस प्रकरण में जांच की और आरोपियों को अपनी पकड़ में लेते हुए जेल में डाल दिया था।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान के अनुसार 21 सितम्बर 2014 की शाम चार बजे थाना क्षेत्र बुग्गावाला के गांव से एक नाबालिग युवती गायब हो गई थी। रात सात बजे बाजार से घर लौटे परिजनों को पीडि़त लडक़ी घर पर नहीं मिली थी तो वह परेशान हो गए। इसके बाद गायब लडक़ी को खोजना शुरू किया गया। खोजने पर मालूम पड़ा की पीडि़त लडक़ी गन्ने के खेत में बेहोशी की हालत में पड़ी थी। इसके बाद घरवालों ने आनन-फानन में लडक़ी को अस्पताल ले गए जहां उसका इलाच किया गया।
पीडि़त लडक़ी ने इसके बाद अपने बयान में कहा कि आरोपी महिला ने शौच के बहाने ले जाकर गन्ने के खेत में किसी परिचित युवक से उसका रेप करवाया। इतना ही युवक ने पीडि़ता पर चाकू से हमला करने की धमकी देकर रेप की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर कड़ा कदम उठाते हुए आरोपी महिला इसराना पत्नी शहजाद निवासी ग्राम हसनावाला थाना बुग्गावाला और आरोपी नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
खबरों के अनुसार विशेष जज पोक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने आरोपी महिला को दस वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर आरोपी महिला को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है। कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस की जांच अहम साबित हुई ताकी पीडि़त लडक़ी को न्याय मिल सका।