उच्च न्यायालय का रेयान के ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार
चंडीगढ़, 20 सितम्बर (आईएएनएस)| पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल की गुरुग्राम शाखा के सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में बुधवार को स्कूल के ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायालय ने आठ सितंबर को हुई हत्या के मामले में हरियाणा सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपने का नोटिस भी जारी किया।
न्यायालय ने आगस्टाइन एफ. पिंटो, उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो और उनके बेटे रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई में गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी।
हरियाणा पुलिस इस अपराध की जांच कर रही थी, लेकिन मृतक छात्र के परिवार की मांग पर पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने की घोषणा की।
गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित भोंडसी इलाके में कक्षा दो के छात्र की हत्या के मामले में पिंटो परिवार ने अग्रिम जमानत के लिए शनिवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
इससे पहले बम्बई उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकार क्षेत्र के मुद्दों का हवाला देते हुए पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बम्बई हाई कोर्ट ने पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर 15 सितंबर शाम पांच बजे तक के लिए सर्शत अंतिरम रोक लगा दी थी, ताकि वे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकें।
अग्रिम जमानय याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सामने मंगलवार को आई थी, लेकिन एक न्यायाधीश ने यह कहते हुए इस मामले पर सुनवाई करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह पिंटो परिवार को जानते हैं और इस मामले को दूसरे अदालत में भेजे जाने के लिए मुख्य न्यायाधीश को सौंप दिया।
हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए रेयान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के क्षेत्रीय प्रमुख थॉम्स फ्रांसिस ने भी नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
गुरुग्राम जिला प्रबंधन ने तीन महीनों के लिए रेयान स्कूल का प्रबंधन को अपने नियंत्रण में ले लिया है।
अधिकारियों ने हत्या के बाद सोमवार को खुले स्कूल को 25 सितंबर तक बंद करने के आदेश दिए हैं।