उप्र : आठ साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद
फतेहपुर, 15 सितंबर (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अदालत ने शुक्रवार को आठ साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दूसरा हत्यारोपी संदेह का लाभ पाते हुए छूट गया।
यह सनसनीखेज घटना थरियांव थाने के घूरी बुजुर्ग गांव की 13 अक्टूबर, 2009 की है। गांव के युवक शिव भूषण सिंह को विरोधियों ने उक्त तिथि को अगवा कर लिया था और उसका शव आठ दिन बाद गांव के बाहर जंगल में एक कुएं से पुलिस ने बरामद किया था। इसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे।
मृतक के पिता लाल सिंह ने गांव के मुख्य हत्यारोपी युवक राज तेली सहित एक अज्ञात पर हत्या सहित कई धाराओं के तहत आठ नवंबर, 2009 को मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने जांचोपरांत गांव के सोहन को दूसरा हत्यारोपी बना दिया था।
पुलिस के मुताबिक, यह घटना रंजिश के तहत हुई थी। कोर्ट नंबर दो के अपर जिला न्यायाधीश शंभूनाथ की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयपाल वर्मा व मो. आसिफ ने अदालत में हत्यारोपियों के खिलाफ सबूत व दलीलें पेश की।