मुंबई सीरियल ब्लास्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद, 2 लाख का जुर्माना भी लगा
मुंबई। मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष टाडा अदालत ने उसे इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना है और उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इसके अलावा ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी और करीमुल्लाह शेख को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एक अन्य दोषी मुस्तफा दोसा का दिल का दौरा पड़ने से पहले ही मौत हो चुकी है। मुंबई ब्लास्ट के 24 साल बाद कोर्ट ने इन दोषियों को सजा सुनाई है।
अबू सलेम
सजा: उम्रकैद, 2 लाख रुपये जुर्माना
गुनाह: मुख्य साजिशकर्ता. हत्या का भी माना दोषी। धमाकों की साजिश, हथियार और विस्फोटक गुजरात से मुंबई लाने का दोषी।
ताहिर मर्चेंट
सजा : फांसी
गुनाह : धमाकों के लिए पैसा जुटाया। कई आरोपितों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाया गया है।
करीमुल्लाह शेख
सजा : उम्रकैद, 2 लाख रुपये जुर्माना
गुनाह : अपने दोस्त को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलवाने का दोषी पाया गया। हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की थी।
फिरोज राशिद खान
सजा : फांसी
गुनाह : दुबई में साजिश के लिए मीटिंग में शामिल हुआ। हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की थी।
रियाज सिद्दीकी
सजा : 10 साल की सजा
गुनाह : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी और हमले की साजिश देने में मददगार।
क्या था मुंबई बम ब्लास्ट
12 मार्च 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इनमें 257 लोगों की मौत हो गई थी। 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हमले में दोषी मिले आरोपितों को पुर्तगाल से 2005 में प्रत्यर्पित कर लाया गया। माफिया डॉन अबू सलेम, मुस्तफा दोसा, मोहम्मद ताहिर मर्चेट, करीमुल्लाह खान, रियाज सिद्दीकी और फिरोज अब्दुल राशिद खान शामिल हैं। मुस्तफा को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर लाया गया था, जिसकी हाल ही में मौत हो गई है।
एक अन्य प्रमुख आरोपित अब्दुल कयूम को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। फिल्म स्टार संजय दत्त के घर हथियार और गोला-बारूद पहुंचाने में कयूम ने सलेम का साथ दिया था।
कयूम को 13 फरवरी, 2007 को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक सलेम पर हथियार और गोलाबारूद सहित एके-47 राइफल और हथगोला आपूर्ति का आरोप था, जिसका विस्फोट में इस्तेमाल किया गया था। इसे गुजरात से मुंबई लाया गया था।
अबू सलेम को यह मिला फायदा
विशेष अदालत ने 2013 में सीबीआई की याचिका पर सलेम के खिलाफ कुछ आरोप हटा दिए थे. इस याचिका में सीबीआई ने उन आरोपों को भारत और पुर्तगाल के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के विपरीत बताया था. आरोपियों को व्यक्तिगत तौर पर या संयुक्त तौर पर प्रमुख आरोपों के लिए दोषी करार दिया गया. इसमें साजिश रचने, आतंकवाद, गोला-बारूद की आपूर्ति करने, हत्या, सार्वजनिक, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप शामिल हैं.
आरोप है कि ये विस्फोट 6 दिसंबर, 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए किया गया था। विध्वंस के बाद मुंबई में दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अभियोजनन पक्ष ने कहा था कि दाऊद गिरोह के सदस्यों ने अपने स्थानीय गुंडों टाइगर मेनन, दोसा भाइयों के साथ मिलकर मुंबई में आतंकी कृत्य की साजिश रची थी। इसके लिए दोसा के साथ टाइगर, छोटा शकील ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए थे।