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दिल्ली : गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़ा फेंकने पर रोक

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)| पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में अपशिष्ट भराव क्षेत्र (लैंडफिल साइट) के एक हिस्से के ढहने से दो लोगों की मौत के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शनिवार को इस साइट पर कूड़ा जमा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बैजल ने शुक्रवार की दुर्घटना के मद्देनजर कदम उठाए जाने को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई और गाजीपुर के लैंडफिल साइट पर कूड़ा जमा करने पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए। बैजल ने दो वर्ष के भीतर इस लैंडफिल साइट को साफ करने के भी आदेश दिए।

उपराज्यपाल की ओर से जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, उपराज्यपाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट में किसी भी प्रकार का ठोस कचरा फेंकने पर प्रतिबंध लगाया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम अन्य वैकल्पिक साइट पर कचरे को यहां से स्थानांतरित करेगा।

बयान के अनुसार, सुरक्षा कारणों से आसपास के सड़कों से तत्काल प्रभाव से यातायात मार्ग बदल दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस को वाहनों की सही तरीके से आवाजाही के लिए क्षेत्र में तैनात किया गया है। लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है।

बैठक में पूर्व दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जनरल मैनेजर, डीडीए के मुख्य आयुक्त, लैंडफिल साइट के विशेषज्ञ एवं संबंधित अधिकारी शामिल थे।

एनएचएआई भी सड़कों में इस्तेमाल होने वाले कूड़े को उठाने का काम नवंबर से शुरू कर देगा।

उल्लेखनीय है कि गाजीपुर में शुक्रवार को दोपहर बाद अपशिष्ट भराव क्षेत्र में कूड़े के एक बड़े हिस्से के ढहने से दो महिलाओं की मौत हो गई थी। वहीं कूड़ा ढहने से एक कार और एक दोपहिया वाहन चालक समेत पास के कोंडली नहर में बह गए थे।

गाजीपुर लैंडफिल साइट राष्ट्रीय राजधानी के चार लैंडफिल साइटों में से एक है। यहां लगातार कूड़ा डाले जाने की वजह से इसकी ऊंचाई 50 मीटर यानी किसी 15 मंजिली इमारत के बराबर हो गई थी।

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