राम रहीम को रेप के दो मामलों में 20 साल की सजा, 30 लाख का जुर्माना भी
नई दिल्ली। दो साध्वियों से रेप के मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट से दोषी करार दिए गए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को सोमवार को सजा सुनाई गई।
रोहतक की सुनारिया जेल में बनाई गई कोर्ट में जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को 10-10 साल की कड़ी जेल की सजा सुनाई। राम रहीम की मेडिकल जांच की गई। सीबीआई के वकील ने कहा कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है।
15 साल पुराने मामले में आए कोर्ट के फैसले पर सीबीआई की कोर्ट ने राम रहीम पर अलग-अलग मामलों में कुल 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें 14-14 लाख रुपए दोनों पीड़िताओं को दिए जाएंगे।
फैसला सुनाए जाने के बाद राम रहीम सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। इसके बाद राम रहीम को कोर्ट रूम से जबरदस्ती बाहर निकाला गया। राम रहीम को सोमवार को ही कैदी वाली वर्दी दी जाएगी और जेल ले जाया जाएगा। डेरा सच्चा सौदा ने कहा है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ डेरा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाएगा।
सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है इसलिए राम रहीम को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। इसके बाद राम रहीम के वकील ने कोर्ट के बताया कि राम रहीम ने सामाजिक कार्य किए हैं। इसलिए सजा में नरमी बरती जानी चाहिए।
सजा सुनाए जाने से पहले राम रहीम ने कोर्ट के सामने माफी मांगी। इस दौरान राम रहीम रो पड़े और कोर्ट से रहम की गुहार लगाई, जबकि सीबीआई ने किसी भी तरह की राहत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा दी जाए।
बता दें कि रोहतक की सुनारिया जेल में बनाए गए कोर्ट रूम में केवल दोनों पक्षों के वकीलों को ही जाने की इजाजत थी. जज द्वारा फैसला पढ़े जाने के बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने बाहर आकर इसकी जानकारी दी।
गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम पर साल 2002 में साध्वी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था. इस केस में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 25 अगस्त 2017 को राम रहीम को दोषी करार दिया था।
इसके बाद राम रहीम के समर्थकों ने हरियाणा के कई जिलों में जमकर उत्पात मचाया था। इस हिंसा में 38 लोग मारे गए थे। वहीं,सैकड़ों लोग घायल हो गए थे।