कॉल ड्रॉप को लेकर ट्राई सख्त, टेलीकॉम कंपनियों पर लगेगा 5 लाख जुर्माना
नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने शुक्रवार को कॉल ड्रॉप को लेकर कड़े नियमों की घोषणा कर दी। इसके तहत जो दूरसंचार ऑपरेटर मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे, उन पर कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
ट्राई द्वारा कॉल ड्रॉप समस्या को दूर करने के लिए शुक्रवार को जारी सख्त दिशानिर्देशों के अनुसार लगातार तीन तिमाही तक बेंचमार्क का उल्लंघन करने पर अधिकतम जुर्माना वसूला जाएगा।
इस बेंचमार्क के तहत सामान्य समय में 2 फीसदी से ज्यादा और विशेष परिस्थितियों में या व्यस्त समय में 3 फीसदी से ज्यादा कॉल ड्रॉप होने पर ही जुर्माना का नियम लागू होगा।
इसमें बताया गया कि बेंचमार्क को पूरा नहीं करने पर सेवा प्रदाताओं पर प्रत्येक पैरामीटर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
नियामक ने कहा कि अगर लगातार दो तिमाहियों तक कंपनी बेंचमार्क पर खरा नहीं उतरती तो जुर्माने की रकम डेढ़ गुनी हो जाएगी और दो तिमाही से भी ज्यादा वक्त बीतने पर सुधार नहीं हुआ तो जुर्माने की रकम दो गुनी हो जाएगी।
ट्राई ने कहा कि ‘सेवाओं की गुणवत्ता’ को लेकर संशोधित विनियमन 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।