अब होटल से खाना पैक कराने पर भी लगेगा GST
नई दिल्ली। 1 जुलाई से देशभर में लागू हुए नए टैक्स सिस्टम GST की कई बातें ऐसी भी हैं जिन्हें कस्टमर्स, ट्रेडर्स और आम लोग आज तक नहीं समझ सके हैं।
जीएसटी लागू होने के बाद गैर-एसी रेस्तरां में खाने पर 12 फीसदी कर का प्रावधान किया गया है लेकिन अगर आप एसी कंडीशनर रेस्तरां से खाना पैक कराकर ले जाते हैं या गैर एसी-एसी क्षेत्र में खाना खाने जाते हैं तो आपको 18 फीसदी जीएसटी देना होगा।
सीबीईसी-सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड) ने जीएसटी पर कुछ और जानकारी दी है।
इसमें जानकारी दी गई है कि ऐसा रेस्टोरेंट कम बार जिसके पहले एसी फ्लोर इस्तेमाल खाना और शराब परोसने में किया जाता हो जबकि बेसमेंट में सिर्फ खाना परोसा जाता हो तो भी जीएसटी लगेगा।
भले ही ग्राउंड फ्लोर पर एसी न भी हो। सीबीईसी के मुताबिक चाहे खाना पहली मंजिल या दूसरी मंजिल से हो, ऐसे मामले में टैक्स 18 फीसदी के रेट से ही लगेगा।
इसमें कहा गया है कि अगर किसी रेस्तरां का कोई हिस्सा एसी (एयर कंडीशंड) है तो उस रेस्तरां से सप्लाई होने वाली सभी चीजों पर 18 फीसदी के रेट से टैक्स लगेगा।
ऐसे रेस्तरां से खाना पैक कराकर ले जाने पर भी सीबीईसी ने साफ कहा है, खाना पैक कराकर ले जाने पर भी 18 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके अलावा, ऐसे रेस्तरां एकमुश्त योजना के लिये पात्र नहीं होंगे क्योंकि वे शराब भी परोस रहे हैं।