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दबाव में पाक, जाधव की सजा पर करेगा पुनर्विचार

जाधव मामले पर पाक उच्चायुक्त का बड़ा बयान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में मामले पर फैसला आने तक आतंकी आरोपों से घिरे पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। उन्होंने जाधव को मिली मृत्युदंड की सजा पर पुर्नविचार की संभावना भी जतायी है।

बता दें कि हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) ने भारत से जाधव मामले में 13 सितंबर तक दलीलें पूरी करने को कहा था। मामले की गत 18 मई को सुनवाई के दौरान आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान को जाधव को फांसी देने से रोक दिया था।

उल्लेखनीय है कि 46 वर्षीय जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत अधिकारी हैं, जिन्हें पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने पाकिस्तान में जासूसी एवं आतंकवादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ भारत ने 8 मई को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी। फिलहाल यह मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में लंबित है।

मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक बासित ने कहा कि जब तक कुलभूषण जाधव का मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में है, तब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। बासित ने कहा कि भले ही कोर्ट की ओर से फैसला आने में दो-तीन साल लग जाएं, लेकिन उससे पहले फांसी नहीं दी जाएगी।

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