जाधव को जल्द फांसी की मांग पर पाक सुप्रीम कोर्ट में याचिका
जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट द्वारा लगी है रोक
लाहौर। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गयी है जिसमें कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के लिए जल्द फांसी की मांग की गयी है।
यह याचिका पूर्व सीनेट एडवोकेट फारूक नाईक ने मुजामिल अली की ओर से शनिवार को डाला है और इस घोषणा की मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट द्वारा जाधव की फांसी पर लगाया गया रोक पाकिस्तान के कानून के लिए बाध्यता नहीं है।
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याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि कुलभूषण को सैन्य अदालत ने दोषी ठहराया है और उसने मौत की सजा के खिलाफ अपील भी नहीं की है, इसलिए उसे तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। याचिका के अनुसार, यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता।
पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान से हिरासत में लिया गया था जबकि भारत का कहना है कि जाधव ईरान में अपने बिजनेस के सिलसिले में थे जहां से पाकिस्तान ने उन्हें किडनैप किया और उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज कर लिया है।
भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण को जासूसी व संदिग्ध गतिविधि के कारण पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा 10 अप्रैल को फांसी की सजा मुकर्रर की गयी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने 18 मई को 46 वर्षीय जाधव की फांसी पर रोक लगा दी।
पाकिस्तान ने कुलभूषण के स्वीकारोक्ति वाले बयान का मुद्दा उठाते हुए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के गलत उपयोग का आरोप लगाया। दूसरी ओर भारत ने कुलभूषण के स्वीकारोक्ति के बारे में कहा है कि यह पाकिस्तान ने जबरन लिया है।
पूर्व आइएसआइ अधिकारी व पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टीनेंट जनरल, अमजद शोहैब ने भारत के उस दावे को स्वीकार किया जिसमें कहा गया है कि कुलभूषण को ईरान से पकड़ा गया।