अब बकाएदारों के खिलाफ शुरू हो सकेगा दिवालिया प्रक्रिया
नई दिल्ली| बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के लिए शुक्रवार को अध्यादेश की घोषणा से बैंकों को दिवालियापन संहिता के तहत कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार मिला है। इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने शुक्रवार को हस्ताक्षर किए, जिसमें यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी बैंकिंग कंपनी को यह निर्देश देने के लिए अधिकृत करती है कि वह कर्ज नहीं चुकाने वाले के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करे।
आरबीआई इसके बाद एक या इससे अधिक अधिकारियों या समितियों का गठन कर सकती है जो फंसे हुए कर्ज से जूझ रहे बैंकों को उसके समाधान का तरीका सुझाएगी। अध्यादेश में कहा गया है कि बैंकिंग प्रणाली में फंसे हुए कर्ज अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं और इसके समाधान के लिए आपात कदम उठाने की आवश्यकता है।
इस अध्यादेश को बुधवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। वित्त राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार ने बताया, “यह अध्यादेश आरबीआई की ताकत बढ़ाएगा ताकि वह फंसे हुए कर्जो से निपट सके।”