अन्तर्राष्ट्रीय

विकलांगों की शिक्षा में सुधार के लिए चीन में संशोधित विनियम जारी

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बीजिंग । चीन ने विकलांगों की शिक्षा में सुधार के लिए  संशोधित विनियम जारी किया है।  प्रधानमंत्री ली केकियांग ने इस विनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यह एक मई 2017 से प्रभावी होगा। संशोधित विनियम विकलांगों के लिए अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किए जाने पर जोर देता है।
विनियम के मुताबकि, अनिवार्य शिक्षा के लिए विकलांग छात्रों को उनके घर के पास स्थित सामान्य या विशेष स्कूलों में दाखिला लेना चाहिए और जो बच्चे व्यक्तिगत रूप से स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकते, उन्हें दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए या उनके घर पहुंचकर अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
विकलांगों के लिए व्यावसायकि शिक्षा खेती करने के कौशल और करियर मार्गदर्शन से संबंधित होनी चाहिए।
विकलांगों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देने वाले पहले विनियम को 1994 में अधिनियमित किया गया था।

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