उत्तर प्रदेशप्रदेश
अमिताभ ठाकुर को निशुल्क आरटीआई सूचना दे आयोग : उच्च न्यायालय
लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गृह विभाग को आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के विभागीय मामलों से संबंधित समस्त अभिलेख निशुल्क देने के आदेश दिए हैं।न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायाधीश संजय हरकौली की पीठ ने यह आदेश वादी की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर और राज्य सूचना आयोग के अधिवक्ता शिखर आनंद को सुनने के बाद किया।
पूर्व में सूचना आयोग ने अतिरिक्त अभिलेखों के लिए अतिरिक्त शुल्क देने पर सभी सूचनाएं देने के आदेश दिए थे। अमिताभ ने सशुल्क सूचना दिए जाने के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर न्यायालय ने कहा कि चूंकि आयोग के आदेश के बाद भी सूचनाएं निर्धारित समय में नहीं दी गई हैं, अत: ये सूचनाएं निशुल्क प्रदान की जाएं।