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यूपी के शामली में मीट बेचने पर 25 जुलाई तक बैन, सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी

शामलीः कांवड यात्रा के मद्देनज़र शामली में मीट बेचने पर बैन लगा दिया गया है। नगर पालिका परिषद की तरफ से मीट बेचने वाले और नॉनवेज होटल चलाने वाले लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इसके अनुसार, 10 जुलाई से 25 जुलाई तक शहर में सभी दुकानें और होटल बंद रहेंगे। आदेश को न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है।

मीट बेचने वाले दुकानदारों और होटल संचालको को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि, ‘कांवड यात्रा प्रारम्भ होने वाली है। जिसमें हजारो शिवभक्त हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाकर मन्दिरों में जल चढाते हैं। आपको नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 10.07:2025 से 25.07.2025 तक किसी प्रकार की मीट की दुकान, अण्डा ठेली, मीट ठेली आदि को सड़को पर बिक्री नहीं की जायेगी। उक्त तिथि में आप अपनी मीट की दुकान पूर्ण रूप से बन्द रखेंगे। कावड़ यात्रा के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति सडकों पर अण्डा, मीट आदि बेचता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इससे होने वाली हानि के आप स्वयं जिम्मेझर होंगे।

बता दें कि 11 जुलाई से 9 अगस्त तक कांवड़ यात्रा चलेगी। सरकार ने सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से चार जिलों में सुरक्षा-व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिन चार जिलों में सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी की गयी है, उनमें मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत और हापुड़ जिले शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, लगभग 540 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर कुल 119 अवरोधक लगाए जाएंगे, जिसमें मेरठ व बुलन्दशहर में 25-25, बागपत में 51 और हापुड़ में 18 अवरोधक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कांवड़ मार्ग को 57 जोन और 155 सेक्टर में विभाजित किया गया है।

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