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माल्या की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश
बेंगलुरू | ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने शराब कारोबारी विजय माल्या की बंद हो चुकी विमानन कंपनी किंगफिशन एयरलाइन्स लिमिटेड द्वारा बैंक ऋण न चुकाने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने और कर्ज वसूली करने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण की बेंगलुरू पीठ ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व में बैंक संघ माल्या की संपत्तियों और किंगफिशर को बेचकर 6,203 करोड़ रुपये और उस पर 26 जुलाई, 2013 से 11.5 प्रतिशत ब्याज वसूल सकता है।
बैंक संघ के अधिवक्ता ने बेंगलुरू में संवाददाताओं को बताया, “न्यायाधिकरण ने माल्या के खिलाफ हमारी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और ब्याज सहित 6,203 करोड़ रुपये की राशि वसूलने के लिए उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।”