पति की हत्या में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास
बांदा | उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की जिला एवं सत्र अदालत ने पति की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह जानकारी शासकीय अधिवक्ता ने दी। जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार यादव ने बताया, “बिसंडा कस्बे में 23 जनवरी, 2015 को रामखेलावन की हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई दउवा ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी विमला और उसके प्रेमी भीम कुशवाहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।”
उन्होंने बताया कि विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक सुरेंद्र मिश्र ने अदालत में अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या किए जाने का आरोप-पत्र पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ दाखिल किया था।
उन्होंने बताया, “पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और पेश छह गवाहों के बयानों का अवलोकन करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सहाय की अदालत ने मंगलवार को पति की हत्या का दोषी पाते हुए पत्नी विमला और उसके प्रेमी भीम कुशवाहा को आजीवन कारावास के अलावा, 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।”