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अगस्तावेस्टलैंड मामले में संजीव त्यागी से जवाब तलब

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नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई की संजीव त्यागी की जमानत रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे मामले में आरोपी संजीव त्यागी से जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति आई.एस. मेहता ने त्यागी को नोटिस जारी कर सीबीआई की याचिका पर त्यागी से जवाब दाखिल करने को कहा। इस याचिका में 4 जनवरी को निचली अदालत में उन्हें दी गई जमानत को चुनौती दी गई है।
संजीव त्यागी पूर्व वायुसेना प्रमुख एस.पी. त्यागी के चचेरे भाई हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख को 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 26 दिसंबर को उन्हें जमानत दे दी गई। मामले को लेकर सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय चली गई और त्यागी की जमानत को रद्द किए जाने की मांग की।
मामले में तीसरे आरोपी दिल्ली के एक वकील गौतम खेतान को भी संजीव त्यागी के साथ जमानत पर रिहा किया गया था।
सीबीआई का आरोप है कि त्यागी और दूसरे आरोपियों ने अगस्तावेस्टलैंड मामले में रिश्वत ली थी। इन लोगों ने हेलीकॉप्टर की खरीद में निर्माता को 53 करोड़ डॉलर का ठेका पाने में मदद की थी। भारतीय वायुसेना के संचार बेड़े में इन 12 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे विशिष्ट व्यक्तियों की सवारी के तौर पर होना था।
जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी को रिश्वत लेकर फायदा पहुंचाया गया। यह रिश्वत कई कंपनियों से परामर्श सेवा के नाम पर लिया गया। मामले में आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 12 मार्च, 2013 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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