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प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के खिलाफ अपील खारिज

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नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने देश के अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की नियुक्ति को रद्द करने की मांग वाली अपील को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति आर.के.अग्रवाल और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति अग्रवाल और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अवकाश पीठ ने ‘नेशनल लॉयर्स कैम्पेन फॉर जुडीशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म’ तथा अन्य द्वारा दायर की गई अपील को अयोग्य करार देते हुए इसे खारिज कर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 19 दिसम्बर को न्यायमूर्ति खेहर को भारत के 44वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। वह अगले साल चार जनवरी को पद की शपथ लेंगे।
वर्तमान प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर 3 जनवरी को सेवानिवृत्त होंगे।

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