चेन्नई की मस्जिद में शरीयत अदालत पर रोक
चेन्नई | मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि यहां मक्का मस्जिद नाम की मस्जिद से एक शरीयत अदालत नहीं चल सकती है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने दी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की अदालत काम नहीं करे। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ए. सिराजुद्दीन रहमान ने आईएएनएस से कहा कि अदालत ने एक प्रवासी भारतीय अब्दुर रहमान की जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया। मक्का मस्जिद चेन्नई के अन्नासलाई इलाके में स्थित है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, शरीयत परिषद एक अदालत की तरह काम कर रही है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थल केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए हैं। सिराजुद्दीन ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी के साथ दोबारा रह सकने के लिए पहले शरीयत परिषद की शरण में गया था, लेकिन उस पर तलाक देने के लिए दबाव डाला गया। इसलिए उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।