नूपुर तलवार की पैरोल याचिका को कोर्ट ने किया मंजूर
नोएडा के चर्चित आरुषि मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रही नूपुर तलवार के पेरोल को इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने मंजूर कर दिया है। न्यायमूर्ति बी.के. नारायण एवं न्यायमूर्ति ए.के. मिश्र की खंडपीठ ने नूपुर की बीमार मां के इलाज के लिए उन्हें पेरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने नवंबर 2013 में तलवार दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायलय में अपील दाखिल हुई है। अपील पर न्यायमूर्ति बी.के. नारायण एवं न्यायमूर्ति ए.के. मिश्र की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हो रही है।
इसी अपील पर नूपुर तलवार की ओर से अर्जी देकर 29 अगस्त को मिले पेरोल की अवधि बढ़ाने की मांग की गई। कहा गया कि मां की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पिछली बार मिले पेरोल की अवधि समाप्त होने के कारण नूपुर तलवार पिछले दिनों जेल चली गई थी।
गौरतलब है कि न्यायालय ने मां की बीमारी के आधार पर गत 29 अगस्त को नूपुर तलवार का पेरोल मंजूर कर लिया। साथ ही नूपुर तलवार का पासपोर्ट जमा करने को कहा था।