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4 हफ्तों में ‘तीन तलाक’ पर अपना जवाब दे केंद्र सरकार..

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला देते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं के तीन तलाक के मामले में केंद्र सरकार को चार सप्ताह में अपना जवाब देना होगा। न्यायालय ने इसमें तीन तलाक के साथ-साथ तलाक और गुजारा भत्ते की बात भी शामिल की है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने महाधिवक्ता रंजीत कुमार के अनुरोध पर केंद्र सरकार को ये समय दिया।

वैवाहिक मामलों में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने याचिका दायर करने का निर्देश दिया था। जिसके आलोक में जवाब देने के लिए महाधिवक्ता ने समय मांगा था।

4 हफ्तों के भीतर

 अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाब में तीन बार तलाक और बहुविवाह का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि अदालतों को कुरान और शरिया कानून से संबधित मुद्दों की जांच करने का अधिकार नहीं है।
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