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सीएम त्रिवेंद्र को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई है। जानकारी के अनुसार सुप्रीकोर्ट इस फैसले की समीक्षा करेगा। उसके बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। सीएम के खिलाफ हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए CBI को कहा था कि सीएम के खिलाफ घूसखोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू की जाए।
पत्रकार ने आरोप लगाया था कि 2016 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के झारखंड प्रभारी थे तब उन्होने एक व्यक्ति को गौ सेवा अयोग का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर घूस ली थी और पैसे अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराए थे। पत्रकार के इस आरोपों को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खारिज कर दिया था।
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