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औरंगाबाद ट्रेन हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इंकार, कहा – क्या किया जा सकता है…

लॉकडाउन में महाराष्ट्र से अपने घर जा रहे 16 मजदूर औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक हादसे के शिकार हो गए थे। रेल पटरियों पर सो गए मज़दूरों पर अचानक एक मालगाड़ी गुज़र गई जिससे उनकी मौत हो गईथी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट का कहना है कि अगर मजदूर ट्रैक पर सो जाए तो क्या किया जा सकता है? कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जिन लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया है, उन्हें कैसे रोका जाए? इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया है कि सबके घर लौटने की व्यवस्था की जा रही है।

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उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और रेलवे को निर्देश दिया है कि कोई भी मजदूर पैदल घर वापस ना जाए।

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