बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम ने खेती करने के लिए मांगी परोल, मांग हो सकती है रद्द
पत्रकार हत्या और साध्वियों के साथ रेप के दोषी राम रहीम ने खेती के लिए पैरोल की अर्जी दी है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कृषि भूमि का ब्योरा जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसपी अरुण सिंह ने एसआईटी सहित एसएचओ सदर और एचएचओ सिटी को रिपोर्ट तैयार करने की अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि याचिका के गुण-दोष को देखते हुए यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
गुरमीत की याचिका बर्खास्त की जा सकती है। दरअसल, सिरसा जिला प्रशासन को जो रिपोर्ट हरियाणा सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भेजी है, उसके मुताबिक राम रहीम के नाम पर सिरसा में कोई भी कृषि भूमि नहीं है। डेरे के पास कुल 250 एकड़ भूमि है, लेकिन इस जमीन के रिकॉर्ड पर कहीं भी राम रहीम का नाम कहीं भी मालिक या किसान के तौर पर नहीं है।
गुरमीत राम रहीम के परोल याचिका के बारे में हरियाणा सरकार में मंत्री के एल पंवार ने कहा, ‘हर दोषी दो साल की सजा पूरी करने के बाद परोल का हकदार होता है। अगर दोषी का व्यवहार जेल में अच्छा होता है तो जेल अधीक्षक इसकी रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को देता है। वेरिफिकेशन के बाद यह रिपोर्ट कमिश्नर के पास जाती है और वही अंतिम निर्णय लेते हैं।’
एसपी अरुण सिंह ने बताया, ‘परोल याचिका के गुण और दोष के आधार पर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। नियमित तौर पर हम परोल पर हर मामले में गुण-दोष के आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं ।’ गौरतलब है कि अगस्त 2017 में डेरा प्रमुख को दो महिलाओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।