आईएलएंडएफएस के खाते को एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा : एनसीएलएटी
नई दिल्ली, 25 फरवरी (आईएएनएस)| राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को कहा कि नकदी के संकट में फंसी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएंडएफएस) और इसके कंपनी समूह के खाते को अपीलीय न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा।
कंपनी के कुछ कर्जदाताओं द्वारा दायर आवेदन पर एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में दो सदस्यों की पीठ सुनवाई कर रही थी।
इस आदेश से पहले एनसीएलएटी ने 11 फरवरी को कहा कि आईएल एंड एफएस की अनुषंगी कंपनियों को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा।
श्रेणी ‘ग्रीन’ के तहत ऐसी कंपनियों को शामिल किया जाएगा जो अपने सारे कर्ज दायित्व को पूरा कर सकती हैं।
दूसरी श्रेणी ‘अंबर’ में वे कंपनियां शामिल होंगी जो कुछ कर्ज दायित्व को पूरा कर सकती हैं।
वहीं, ‘रेड’ श्रेणी में ऐसी कंपनियों को शामिल किया जाएगा जो किसी भी कर्ज दायित्व को पूरा नहीं कर सकती हैं।