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उप्र : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

बांदा, 23 फरवरी (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए एक युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने बताया, “अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) साकेत बिहारी दीपक ने शुक्रवार को अतर्रा थाना क्षेत्र के युवक कुलदीप सोनकर (26) को अपने पड़ोस की 17 साल की किशोरी के साथ घर में घुस कर जबरन दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है और इसके साथ ही उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”

उन्होंने बताया, “घटना 14 अप्रैल 2017 की सुबह उस वक्त की है, जब पीड़िता की मां तड़के किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। घर में किसी को न पाकर पड़ोसी युवक कुलदीप ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।”

अधिकारी ने कहा, “इस मामले में अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए थे। दोषी युवक घटना के बाद से ही जेल में बंद है।”

उन्होंने कहा कि पीड़िता का पिता दूसरे राज्य में मजदूरी करता है।

 

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