सज्जन कुमार ने आत्मसमर्पण के लिए उच्च न्यायालय से समय मांगा
नई दिल्ली, 20 दिसम्बर (आईएएनएस)| कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए और समय की मांग करते हुए एक आवेदन दाखिल किया, जिससे कि वह कुछ पारिवारिक मामलों को निपटा सकें।
सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों मामले के लिए आजीवन कैद की सजा मिली है।
सज्जन कुमार (73) ने खुद के निर्दोष होने का दावा करते हुए अदालत से आत्मसमर्पण करने के लिए 30 दिनों का वक्त देने का आग्रह किया, जिससे वह अपने कुछ संपत्ति के मामले को निपटा सकें और अपने करीबी संबंधियों से मिल सकें।
कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका बड़ा परिवार है, जिसमें उनकी पत्नी, तीन बच्चे व आठ नाती-पोते शामिल हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगे के एक मामले में दोषी करार दिया था और आजीवन कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने उनसे 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने को कहा है।
सज्जन कुमार ने कहा कि वह फैसले से चकित व स्तब्ध हैं क्योंकि निचली अदालत ने मामले में उन्हें बरी किया था।
सज्जन कुमार ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे और इसलिए वरिष्ठ वकीलों से मिलने के लिए उन्हें समय चाहिए।
सज्जन कुमार ने अदालत से कहा कि वरिष्ठतम वकील अवकाश पर हैं क्योंकि शीर्ष अदालत में शीतकालीन अवकाश चल रहा है।