IANS

अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेजा (

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के बिचौलिए आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को 28 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार दिनों की हिरासत समाप्त होने पर मिशेल को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया गया था।

मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से चार दिसंबर को भारत प्रत्यर्पित किया गया था।

अदालत ने मिशेल की जमानत याचिका पर आदेश भी सुरक्षित कर लिया और कहा कि जमानत याचिका पर आदेश 22 दिसंबर को सुनाया जाएगा।

मिशेल के वकील अलजो के. जोसेफ और विष्णु शंकर ने इस आधार पर जमानत मांगी कि मामले में आरोपित सभी अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि यदि अदालत ने जमानत पर रिहा किया तो वह अदालत की सभी शर्तें मानेंगे।

बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उन्हें जेल में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा।

जांच एजेंसी ने मिशेल की जमानत याचिका का यह कहकर विरोध किया कि वह एक रसूख वाले व्यक्ति हैं, और उच्च पदस्थ लोगों से उनके संबंध हैं और उनका आचरण कपटपूर्ण रहा है।

एजेंसी के वकील ने कहा कि ब्रिटिश नागरिक होने के नाते इस बात की पूरी आशंका है कि यदि उन्हें जमानत दी गई तो सुनवाई के लिए वह कभी नहीं आएंगे। कानूनी प्रक्रिया से उनके भागने के बारे में सीबीआई की आशंका को उनके पिछले आचरणों से बल मिलता है।

सीबीआई ने अदालत से कहा कि यदि मिशेल को जमानत पर रिहा किया गया तो मामले की जांच पर विपरीत असर होगा।

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close