PORN देखने वालों के लिए मोदी सरकार ने लागू किए नए नियम, होगी निगरानी
उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने 827 पोर्न साइटों के बंद करने के आदेश दिए हैं
वक्त के साथ साथ लोगों का पोर्न साइटों पर जाना आम सा हो गया। फ्री-इंटरनेट और सस्ते मोबाइल डेटा प्लान की वजह से लोगों को इंटरनेट की सुविधा आसानी से मिल रही है। फ्री- इंटरनेट की वजह से लोग मोबाइल पर पोर्न कंटेंट देखना कोई हैरानी की बात नहीं है।
लेकिन आप को बता दें कि अगर आप पोर्न कंटेट मोबाइल पर शेयर या उसे whatsapp ग्रुप पर साझा करते हैं, तो आपके ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी सोशल मीडिया क्राइम को बढ़ावा देने के लिए कानून कार्रवाई हो सकती है। यही नहीं अब केंद्र सरकार ने भी इस पर एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने 827 पोर्न साइटों के बंद करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अश्लील सामग्री दिखाने वाली 857 पोर्न वेबसाइटों पर सवाल उठाते हुए उन्हें बंद करने का आदेश था।
इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पॉर्न शेयर करने वालों के लिए और अगर मोबाइल में गैंगरेप से जुड़ी पोर्न फिल्म मिली तो 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसके लिए सरकार ने cybercrime.gov.in नाम से पोर्टल भी शुरू किया है।
हालांकि इन 857 वेबसाइटों की जांच में 30 वेबसाइट साफ पाई गईं। केंद्र के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन 827 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया है।
इस पोर्टल की मदद से आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप या गैंगरेप से जुड़े कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं।