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सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब सिर्फ दो घंटे ही फोड़ पाएंगे दिवाली पर पटाखे
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से ठीक पहले पटाखों पर लगा प्रतिबंध हटाकर जनता को खुश होने की एक बड़ी वजह दे दी है। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर अपना फैसला सुनाते हुए कुछ शर्तों के साथ इसे मंजूरी दे दी है।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोशिश की जाए कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल हो ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंच पाए।
इस आदेश के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखा फोड़ने के लिए समयसारिणी जारी कर दी है। इस टाइम टेबल के अनुसार दिवाली की रात लोग रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर रात 11.45 बजे से 12.15 बजे तक ही पटाखे फोड़ पाएंगे। इसके अलावा कोई भी विक्रेता ऑनलाइन पटाखे नहीं बेच सकेगा।