अरुणाचल के 3 जिलों में 6 माह तक अफ्सपा का विस्तार
नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और असम की सीमा से लगे आठ पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफ्सपा) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
सरकार ने इन क्षेत्रों को ‘अशांत क्षेत्रों’ के रूप में अधिसूचित किया है। गृह मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है अफ्सपा को अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलंग और लोंगडिंग जिलों में और असम की सीमा से लगे आठ पुलिस थाना क्षेत्रों में 31 मार्च 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, अब, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे आठ पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफ्सपा) 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जब तक कि इस अवधि से पहले इसे हटा नहीं लिया जाता, अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है।
म्यांमार की सीमा से लगे इन तीन जिलों को जनवरी 2016 में अफस्पा के अधीन लाया गया था। सरकार ने 1 अप्रैल को अपने पहले की अधिसूचना में इन तीन जिलों और असम की सीमा से लगे आठ पुलिस थानों के क्षेत्रों को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया था।
ये आठ पुलिस थाने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम केमांग जिले के बालेमु और भालुकपोंग, पूर्वी केमांग जिले में सिजोसा, पपुमपारे जिले में बलीजान, नामसाई जिले में नामसाई और महादेवपुर, निचले दिबांग घाटी जिले में रोइंग और लोहित जिले में सुनपुरा है।
गृह मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार यह निर्णय राज्य के इन तीन जिलों और आठ पुलिस स्टेशन की कानून व व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिया गया है।