UTTARAKHAND HIGHCOURT : पीने लायक नहीं बचा है गंगा और यमुना का पानी
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को भेजा नोटिस
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों के पानी को पीने व आचमन करने के योग्य ना होने की बात कहते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को नोटिस भेजा है।
गंगा और यमुना में बढ़ रहे प्रदूषण स्तर की बात कहते हुए कोर्ट ने यह कहा है कि दिल्ली, पोंटा साहिब, यमुनानगर, आगरा, इटावा, मथुरा, कालपी, कानपुर और इलाहाबाद में इन नदियों का प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता अजय वीर पुंडीर को न्यायमित्र नियुक्त किया है।
दिल्ली निवासी अजय गौतम ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर बताया था कि गंगा और यमुना में पानी पीने लायक भी नहीं बचा है। इसपर हाईकोर्ट ने राज्यों को नोटिस भेजा है।
हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए यह कहा है कि गंगा और यमुना नदियों का पानी आचमन योग्य न होने के मामले में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ ही हरियाणा और हिमाचल को पार्टी बनाकर इन राज्यों को नोटिस जारी किया गया है।