IANS

गौरव यात्रा को सरकारी कार्यक्रमों से अलग रखे भाजपा : न्यायालय

जयपुर, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपनी जारी गौरव यात्रा को सरकारी कार्यक्रमों से अलग रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जी.आर. मूलचंदानी ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस याचिका में कथित तौर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में यात्रा में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की बात कही गई है।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रम जो राज्य सरकार आयोजित कर रही है, उन्हें बंद किया जाना चाहिए।

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग ने 10 अगस्त को भाजपा को नोटिस जारी कर यात्रा के खर्चे का विवरण जमा करने को कहा था।

पार्टी ने 1.8 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कहते हुए रिपोर्ट जमा की है।

न्यायमूर्ति नंदराजोग ने 27 अगस्त को अंतिम बहस के समाप्त होने पर फैसला सुरक्षित कर लिया था।

यह पीआईएल वकील विभूति भूषण शर्मा ने दाखिल किया था।

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close