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मप्र : शिवपुरी में निषेधाज्ञा लागू

शिवपुरी, 4 सितंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एससी-एसटी एक्ट संशोधन के समर्थन और विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शनों के मद्देनजर जिलाधिकारी व दंडाधिकारी शिल्पा गुप्ता ने निषेधाज्ञा धारा-144 लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा आज से सात सितंबर तक लागू रहेगी।

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, जनसामान्य के जानमाल की रक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु जिले की सीमा के अंदर कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी शिल्पा गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के प्रतिवेदन पर मध्यप्रदेश दंडप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को लागू किया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि जिले की सीमा में कोई भी रैली, जुलूस, शोभा यात्रा, धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा आदि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगें।

सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे संदेशों का आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा, जिससे किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष की भावना आहत हो या किसी धर्म विशेष के प्रतिकूल हो या राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को हानि पहुंचता हो।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा एससी-एसटी एक्ट में संशोधन किए जाने के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी एवं दलित संगठनों द्वारा पांच सितंबर को शिवपुरी में रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर आंदोलन एवं प्रदर्शन किए जाने व इसी तरह से एससी-एसटी एक्ट में संशोधन किए जाने के विरोध में सवर्ण समाज, करणी सेना, सपाक्स द्वारा छह सितंबर 2018 को भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू की गई है।

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