IANS
मेजर गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश
श्रीनगर, 27 अगस्त (आईएएनएस)| सेना के एक मेजर के खिलाफ सोमवार को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (सीओआई) का आदेश दिया गया। मेजर को 23 मई को श्रीनगर के एक होटल में एक स्थानीय महिला के साथ देखा गया था। सेना के सूत्रों ने कहा कि मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ जांच का आदेश निर्देशों के विपरीत जाकर स्थानीय महिला के साथ मेल-जोल बढ़ाने व अपने वरिष्ठों की अनुमति के बिना अपनी तैनाती के स्थान को छोड़ने के आरोपों पर दिया गया।
मेजर गोगोई को श्रीनगर में एक होटल में एक कश्मीरी लड़की व सेना के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ देखे जाने के बाद पुलिस ने गोगोई से 23 मई को पूछताछ की थी।
मेजर गोगोई अप्रैल 2017 में सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने अपने सैन्य वाहन पर पथराव रोकने के लिए एक युवक को वाहन के बोनेट पर बांधा था।