IANS

इलियासी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व टीवी सीरियल निर्माता सुहैब इलियासी की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने एक निचली अदालत द्वारा उन्हें वर्ष 2000 में अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराने और उम्रकैद की सजा सुनाने के फैसले को चुनौती दी है। निचली अदालत ने 20 दिसंबर, 2017 को अपना फैसला सुनाया था।

ब्यूरोक्रेसी टूडे पत्रिका के मुख्य संपादक इलियासी अपनी पत्नी अंजू इलियासी के दहेज व मौत मामले में 17 वर्षो से मुकदमे का सामना कर रहे थे।

अंजू को उसके मयूर विहार स्थित घर में मृत पाया गया था, जिसके बाद उनकी साली और सास ने उनपर आरोप लगाया था कि वह दहेज के लिए अपनी पत्नी का उत्पीड़न करते थे।

इलियासी रियल्टी टीवी शो ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ को होस्ट कर चर्चा में आए थे।

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